नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट से नरोत्तम मिश्र के पक्ष में दिए गए फैसले को बदला जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से किया इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है।शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और नरोत्तम मिश्रा को नोटिस जारी किया है।
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चुनाव आयोग ने अयोग्यता से राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चुनाव आयोग का कहना था कि पेड न्यूज की गणना को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के हिस्से पर भी तत्काल रोक लगे क्योंकि आयोग चार राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है और हाईकोर्ट के फैसले का असर इन चुनावों पर भी पड़ सकता है। 18 मई को मध्य प्रदेश के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्च की सही जानकारी न देने (पेड न्यूज) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली थी। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने चुनाव आयोग के आदेश को रद्द कर दिया था।
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दरअसल, पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को मिश्रा को तीन वर्षों के लिए अयोग्य करार दिया था। आयोग ने उन्हें वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मीडिया में लेख तथा विज्ञापन वाली खबरों (एडवटोरियल) से जुड़े चुनावी खर्च के बारे में गलत हिसाब देने का दोषी पाया गया था। मिश्रा की ओर से पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने संबंधी उनके अंतरिम अनुरोध पर तत्काल सुनवायी करने से इनकार कर दिया था।
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रोहतगी ने कहा कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव के मामले में अयोग्य ठहराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के पहलू पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
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