Saturday, Jun 03, 2023
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जम्मू-कश्मीर के नए नागरिकता कानून को पाक ने बताया अवैध, कहा- जिनेवा का है उल्लंघन

  • Updated on 5/20/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए नागरिकता के जो नए नियम बनाए हैं। उसे लेकर अपनी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने इन्हें अवैध करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। बता दें हाल में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद नए नागरिकता कानून बनाए हैं। इनके अनुसार घाटी में 15 साल से रहने वाले व्यक्ति को या फिर 7 वर्षों से पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को राज्य की नागरिकता दे दी जाएगी। सरकार ने नए कानून में प्रावधान किया है कि राज्य में 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा देने वाला भा नागरिकता के योग्य हो जाएगा। 
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बताया अवैध
बता दें नए नागरिकता कानून पर एक बार फिर से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि नए नियम अवैध है। यह अंतराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र से लेकर जिनेवा समझौते तक की बात पाकिस्तान की तरफ से की गई है। उसने कहा है कि सरकार ऐसा करके घाटी के जनसांख्यिकीय ढांचे को बदलना चाहती है।  
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18 मई को जारी किया गया कानून
बता दें 18 मई को सरकार ने इन नए कानूनों को जारी किया था। इन कानून से वहां के स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वही इस कानून से पश्चिम पाकिस्तान के लोगों, वाल्मिकियों, समुदाय के बाहर शादी करने वाली महिलाओं, गैर-पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही आवास अधिकार मिल जाएगा। और उनके बच्चों को वहां नौकरी और अन्य सरकारी योजनाओं को लाभ लेना आसान हो जाएगा। 

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370 हटाए जाने के बाद से पाक कर रहा है नापाक कोशिश
गौरतलब है कि 5 अगस्त से जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान लगातार अंतराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ अपना समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी है। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामले है। पाकिस्तान जैसे देशों को सच्चाई को स्वीकारना चाहिए और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार बंद कर देना चाहिए।  

 

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