Monday, Mar 27, 2023
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पानसरे हत्या मामला : कोर्ट ने CID की जांच रिपोर्ट पर जताई नाखुशी

  • Updated on 9/16/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह भाकपा नेता गोविंद पानसरे हत्या मामले में महाराष्ट्र सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा पेश की गयी जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट है।

न्यायमूर्ति एससी धर्मा और न्यायमूर्ति जीएस पटेल की पीठ ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसे किसी ‘‘स्वतंत्र कदम’’ का जिक्र नहीं है, जो उसने जांच के दौरान उठाया हो। पीठ ने कहा कि ‘‘चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं।’’

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पीठ पानसरे और तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के परिजनों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। जिनमें अनुरोध किया गया है कि उनकी हत्याओं की जांच अदालत की निगरानी में हो।

अदालत ने कहा कि वह महसूस करती है कि कोल्हापुर में बाढ़ के कारण पिछले कुछ हफ्तों के दौरान संबंधित अधिकारी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सके और यही कारण है जिसकी वजह से उसने कोई आलोचनात्मक आदेश देने से परहेज किया है।

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पीठ ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी इस रिपोर्ट में किसी भी स्वतंत्र कदम को बताने में विफल रहे हैं। आप (एसआईटी) ने जो भी कहा है, वह अन्य मामलों में (तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या) जांच पर आधारित है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हमें अपनी अप्रसन्नता जतानी चाहिए। चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हम केवल क्षेत्र में लगातार बारिश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अधिकारी के खिलाफ आलोचनात्मक आदेश पारित करने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि एसआईटी अगली बार बेहतर और व्यापक रिपोर्ट सौंपेगी।’’

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