Thursday, Jun 01, 2023
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petition against the bhoomi pujan of ram temple in ayodhya dismissed prshnt

अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ याचिका खारिज

  • Updated on 7/24/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने मुंबई स्थित सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले की याचिका खारिज की।

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याचिकाकर्ता ने कोविड-19 महामारी के दौरान अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुये दलील दी थी कि यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।     

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याचिकाकर्ता ने कहा कि पांच अगस्त, 2020 को एक ही स्थान पर करीब 300 लोगों को आमंत्रित किया गया है और इससे कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो सकता है।

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हालांकि पीठ ने कहा, यह संपूर्ण याचिका पूर्वानुमान पर आधारित है और इसमें निर्धारित प्रोटोकॉल के उल्लंघन की आशंका के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में हम आशा करते हैं कि आयोजक और प्रदेश सरकार, शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए लागू प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता, इसलिए हम इस याचिका को खारिज करते हैं।’

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