नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार के समय बंबई उच्च न्यायालय के 2020 के एक आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को वापस लेने की अनुमति दी। बंबई उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों में जांच को निलंबित कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने महाराष्ट्र के वकील की दलीलों को संज्ञान में लिया कि वह अपील को वापस लेना चाहते हैं जो बंबई उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गयी थी। शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गयी थी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाड़ी सरकार थी।
शिवसेना में विद्रोह के बाद 30 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नयी सरकार बनी थी। राज्य सरकार के वकील ने सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई की शुरुआत में पीठ से कहा, ‘‘उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिम है। मुझे इसे वापस लेने का निर्देश है।'' पीठ ने आदेश दिया, ‘‘इसे वापस लिया जाता है और खारिज किया जाता है।''
उच्च न्यायालय ने 2020 में गोस्वामी के खिलाफ समाचार कार्यक्रमों के दौरान कथित अपमानजनक बयान देने के लिए दर्ज दो प्राथमिकियों के मामले में जांच पर रोक लगा दी थी। टीवी कार्यक्रमों में गोस्वामी की टिप्पिणयों से सबंधित प्राथमिकियां पालघर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामले और कोविड संबंधी लॉकडाउन के दौरान मुंबई के बांद्रा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासियों के जमा होने से संबंधित थीं।
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