Thursday, Sep 28, 2023
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Public schools did not return 15 percent fees of Corona period

पब्लिक स्कूलों ने नहीं लौटाई कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस, अभिभावकों में आक्रोश

  • Updated on 4/5/2023

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद पब्लिक स्कूलों ने अभिभावकों को 15 प्रतिशत फीस वापस नहीं लौटाई है। कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 में जमा कुल फीस में से 15 प्रतिशत रकम लौटाने अथवा अध्य्यनरत विद्यार्थियों की मौजूदा सत्र की फीस में समायोजित की जानी है। गाजियाबाद में यह मामला निरंतर उठ रहा है।

इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ा है। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिला मुख्यालय जाकर इस संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत की। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी के नेतृत्व में कुछ अभिभावकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है।

कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विगत 6 जनवरी 2023 को यूपी के शिक्षण संस्थानों को कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस वापस करने का आदेश दिया था। बाद में उप्र सरकार ने 16 फरवरी को सभी जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्रवाई के संदर्भ में आदेशित किया था। 3 माह से ज्यादा का समय व्यतीत होने के बाद भी गाजियाबाद में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है।

पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक मनमानी पर आमादा हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी 17 फरवरी को सर्कुलर जारी कर दिया था, मगर पब्लिक स्कूल ना कोर्ट का और न सरकार का आदेश मान रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि सभी पब्लिक स्कूलों की मीटिंग बुलाकर उनके रिकॉर्ड की जांच कराई जाए।

15 प्रतिशत फीस वापस न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर अनिल सिंह, नरेश कुमार, अधिवक्ता सुमित त्यागी, संजय शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, शादाब चौधरी, धर्मेंद्र यादव व विवेक त्यागी आदि मौजूद रहे।

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