Friday, Dec 01, 2023
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rajasthan high court former chief ministers will not get lifetime facilities

राजस्थान HC ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया बड़ा झटका, नहीं मिलेगी आजीवन सुविधाएं

  • Updated on 9/4/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों (Former Chief Ministers) को तगड़ा झटका दिया है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने बुधवार को राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 (Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Bill 2017) को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला, गाड़ी, कर्मचारियों की सेवा, टेलीफोन समेत कई सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी।

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मिलापचंद डांडिया और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। मुख्‍य न्‍यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने इस मामले में 9 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

बता दें कि याचिकाओं में पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवनभर सरकारी सुविधा देने के राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) के कानून को चुनौती दी गई थी।

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इस समय राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) और जगन्नाथ पहाड़िया (Jagannath Pahadia) इन सुविधाओं का लाभ ले रहे थे लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब वसुंधरा राजे और जगन्नाथ पहाड़िया को सरकारी बंगला, गाड़ी समेत कई सुविधाएं नहीं मिलेगी।

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