नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। रामानंद सागर की रामायण में भगवान 'राम' का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल (Arun Govil) ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) के गोवध (Cow Slaughter) को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्वागत किया है। अभिनेता ने अपने ट्वीटर अकाउंट से सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इस कानून के बार में जानकारी शेयर कर खुशी जताई है।
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अरुण गोविल के फैन्स ने किया समर्थन बता दें कि अभिनेता के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत करने से उनके समर्थकों ने खुशी जताई हैं। उनके समर्थकों ने अभिनेता के ट्वीट को रिट्वीट और शेयर करके अपना समर्थन दिया हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध से जुड़ा अध्यादेश पास किया है, जिसमें प्रदेश में गोवध करने वाले को 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया है
अरुण गोविल ने ट्वीट किया, 'यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। गोहत्या करने वालों को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा।' गोविल ने लिखा, 'उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को गोहत्या पर 10 साल की सजा और 5 साल की सजा के प्रावधान वाले ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी।'
UP केबिनेट का बड़ा फैसला। गौहत्या पर होगी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। The Uttar Pradesh Cabinet on Tuesday approved an ordinance penalising on cow slaughter with imprisonment up to 10 years and fine up to ₹5 lakhs. — Arun Govil (@arungovil12) June 10, 2020
UP केबिनेट का बड़ा फैसला। गौहत्या पर होगी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। The Uttar Pradesh Cabinet on Tuesday approved an ordinance penalising on cow slaughter with imprisonment up to 10 years and fine up to ₹5 lakhs.
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बीजेपी के पूर्व मंत्री व गन्ना किसान संस्था अध्यक्ष नवाब सिंह नागर (Nawab Singh Nagar) ने ट्वीट कर कहा, 'अब गौ हत्या पर होगी 10 साल की सजा व 5 लाख तक का जुर्माना, अंगभंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। प्रदेश सरकार द्वारा अति सराहनीय निर्णय। जय गौ माता।'
अब गौ हत्या पर होगी 10 साल की सजा व 5 लाख तक का जुर्माना, अंगभंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। प्रदेश सरकार द्वारा अति सराहनीय निर्णय। जय गौ माता। pic.twitter.com/jafY5c0lEJ — Nawab Singh Nagar (@nawab_snagar) June 10, 2020
अब गौ हत्या पर होगी 10 साल की सजा व 5 लाख तक का जुर्माना, अंगभंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। प्रदेश सरकार द्वारा अति सराहनीय निर्णय। जय गौ माता। pic.twitter.com/jafY5c0lEJ
बीजेपी नेता रविंदर गुप्ता (Ravinder Gupta) ने भी गोहत्या पर 10 साल की सजा के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का समर्थन किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, और आप ? pic.twitter.com/9DhYmJPo5i — Ravinder Gupta (@guptaravinder71) June 10, 2020
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, और आप ? pic.twitter.com/9DhYmJPo5i
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योगी सरकार ने राज्य में किया गोवध अध्यादेश किया पास गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने गोवध से जुड़ा अध्यादेश पास कर दिया है। जिसके बाद प्रदेश में अब किसी भी गाय की हत्या करने पर 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। सरकार ने इसे कैबिनेट से पास कर दिया है जल्द ही यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा।
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योगी सरकार ने लिया निर्णय सरकार ने इस आध्यादेश नाम दिया है। देश में आए दिन गोवध की घटनाएं सामने आती रहती है। जिसे लेकर देश में कई बार तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों को गोवध के शक में जान तक चली गई है। ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
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10 साल की होगी सजा इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को लागू किया है। सरकार ने इसमें प्रावधान किया है कि प्रदेश में गोवध करने पर 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रदेश में अंग भंग करता है तो उस पर 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
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