Monday, Dec 11, 2023
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ration card will have to surrender: final warning to ineligible card holders

राशन कार्ड करने होंगे सरेंडर : अपात्र कार्डधारकों को अंतिम चेतावनी, ठोस कार्रवाई की तैयारी

  • Updated on 5/10/2022

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। अपात्र राशन कार्डधारक अब ज्यादा दिन तक मजे नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड सरेंडर करने को उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है। गलती सुधारने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सरकारी स्तर से वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 

पूर्ति विभाग का अलटीमेटम
जांच में पात्रता साबित न कर पाने पर उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुरू से अभी तक उठाए गए लाभ का आंकलन कर अपात्रों से गेहूं एवं चावल की एवज में क्रमश: 24 रुपए एवं 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी। पूर्ति विभाग ने अपात्र राशन कार्डधारकों को सबक सिखाने की रणनीति तैयार कर ली है। 

निरस्त होंगे ऐसे राशन कार्ड
जनपद गाजियाबाद में अपात्र राशन कार्ड निरस्त करने की मुहिम छेड़ी गई है। इसके तहत ऐसे परिवारों को अंतिम चेतावनी दी गई है, जो पात्र न होने के बावजूद सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। जिला पूर्ति विभाग ने कुछ दिन पहले अपात्र राशन कार्डधारकों से अपील थी कि वह अपने कार्ड स्वयं सरेंडर कर दें। 

गलती सुधारने को मिला समय
विभाग की अपील का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। नतीजन सख्त कदम उठाने पर विचार किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा के मुताबिक अपात्र राशन कार्डधारकों को अंतिम चेतावनी जारी करने के साथ राशन कार्ड सरेंडर करने को 7 दिन का समय दिया गया है। तदुपरांत विभाग द्वारा जांच-पड़ताल आरंभ कर दी जाएगी। 

मार्केट रेट के आधार पर वसूली
जांच में यदि कोई परिवार अपनी पात्रता को साबित करने में नाकाम रहता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। इसके तहत संबंधित परिवार से शुरू से अब तक उठाए गए खाद्यान्न लाभ का आंकलन कर गेहूं एवं चावल की एवज में प्रति किलोग्राम 24 रुपए एवं 32 रुपए की दर से धनराशि की वसूली होगी। 

जांच एवं कार्रवाई अभियान जल्द
आयकर दाता, चार पहिया वाहन स्वामी, एसी सुविधा भोगी व शस्त्र लाइसेंसधारक इत्यादि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि अपात्र धारक अपने नजदीकी क्षेत्रीय पूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय जाकर राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। 

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