नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण सूचना कंपनियों को अगले साल एक अप्रैल तक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहा है। शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता में सुधार के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में कहा कि आंतरिक लोकपाल (आईओ) शिकायतकर्ताओं या जनता के सदस्यों से सीधे प्राप्त शिकायतों को नहीं संभालेगा। परिपत्र के अनुसार, इसके बजाय आईओ केवल उन शिकायतों से निपटेगा जिनकी पहले ही केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा जांच की जा चुकी है लेकिन सीआईसी द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दी गई हैं।
केंद्रीय विद्यालय के शौचालय में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, DCW का स्कूल, पुलिस को नोटिस
केंद्रीय बैंक ने इस साल अगस्त में रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) 2021 को और अधिक व्यापक बनाने के लिए सीआईसी को भी योजना के दायरे में लाने का फैसला किया था। आरबीआई ने कहा था कि यह कदम सीआईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को एक लागत मुक्त वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा।
आरबीआई ने बृहस्पतिवार को सीआईसी द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति पर एक परिपत्र जारी किया। परिपत्र में कहा गया, ‘‘प्रत्येक सीआईसी आंतरिक लोकपाल को कम से कम तीन साल की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करेगा। यह अवधि लेकिन पांच साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीआईसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आईओ का पद किसी भी समय खाली न रहे।’’
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब पंजाब पुलिस में खोला नौकरियों का पिटारा
SEBI ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स का पंजीकरण रद्द किया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही नियामक ने इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को छह माह में अपना कारोबार समेटने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एजेंसी पर कोई नया ग्राहक लेने की रोक भी लगाई गई है। संभवत: यह पहला मौका है जब सेबी ने किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लाइसेंस को निरस्त किया है। सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी अपने आदेश में कहा कि ब्रिकवर्क ने कई तरह के उल्लंघन किए हैं। नियामक ने कहा कि ब्रिकवर्क ने उचित रेटिंग प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया और साथ ही रेटिंग प्रदान करते समय सही तरीके से जांच-परख भी नहीं की।
निर्वाचन आयोग को भी आदर्श आचार संहिता की जरूरत : कपिल सिब्बल
सेबी ने कहा कि रेटिंग एजेंसी अपने द्वारा दी गई रेटिंग के समर्थन में रिकॉर्ड का रखरखाव करने में भी विफल रही। साथ ही ब्रिकवर्क ने अपने आंतरिक नियमों के तहत समयसीमा का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया। सेबी ने कहा कि ब्रिकवर्क ने रेटिंग की निगरानी से संबंधित सूचना देने में भी विलंब किया। साथ ही यह उचित रेटिंग प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने में भी विफल रही। नियामक ने कहा कि रेटिंग समिति के सदस्य के कारोबार विकास की भूमिका से संबंधित हितों के टकराव के मुद्दे पर भी रेटिंग एजेंसी विफल रही।
‘हरित क्रांति' के प्रणेता प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन...
पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक खैरा को मादक पदार्थ मामले में किया...
श्रीनगर के SSP राकेश बलवाल का उनके मूल काडर मणिपुर में तबादला
B'Day Spl: जानें कैसे पत्रकार बनने दिल्ली आईं Mouni Roy बन गई टीवी की...
रमेश बिधूड़ी को चुनाव संबंधी जिम्मेदारी देने पर विपक्षी नेताओं ने...
Asian Games 2023: निशानेबाजों का जलवा, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता...
चिदंबरम का आरोप - न्यायपालिका की स्वतंत्रता नष्ट कर रही है मोदी सरकार
UP: हिंदुओं के घरों पर मिलाद उल नबी के हरे झंडे लगाए, दो दर्जन पर...
शाह, नड्डा ने पार्टी नेताओं से चुनावी मुद्दों पर मंथन किया, RSS...
विदेश मंत्री जयशंकर भारत-कनाडा विवाद के बीच करेंगे अमेरिका के विदेश...