नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने को- ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) की वित्तीय स्थिति अत्यधिक जोखिम भरी और अस्थिर बताते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने अपने एक बयान में को- ऑपरेटिव बैंक की प्रतिबद्धता को लेकर भी सवाल खड़े किए।
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बैंक ने नियमों का किया उल्लंघन आरबआई ने बैंक द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक की मौजूदा हालत ऐसी नहीं है कि वो अपने ग्राहकों को धन राशि मुहैया करा सके। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा बैंक ने निर्धारित किए गए न्यूनतम जरूरतों के नियमों को भी अनदेखा करते हुए उनका उल्लंघन किया है।
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डिपॉजिटर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए फैसला आरबीआई ने बैंक डिपॉजिटर्स के हितों का ध्यान रखते हुए ही ये निर्णय लिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक फिलहाल डिपॉजिटर्स के साथ- साथ आम लोगों के हितों की सुरक्षा करने में भी असमर्थ है।
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जमा राशि के मुताबिक डिपॉजिटर्स के मिलेंगे 5 लाख रुपए आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 के तहत अगर किसी बैंक का लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो उस बैंक के कस्टमर्स को राशि मुहैया कराई जाती है। दरअसल, डीआईसीजीसी के नियम के मुताबिक बैंक डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट के अनुसार 5 लाख रुपए तक की धन राशि दी जाएगी।
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