Thursday, Jun 01, 2023
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rbi has framed new rules regarding atm and online transaction disturbances

ATM और Online Transaction गड़बड़ी को लेकर RBI ने बनाए नए नियम

  • Updated on 10/12/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। आरबीआई (RBI) ने ऑनलाईन ट्रांजेक्शन (online Transaction) और डेबिट कार्ड (Debit card) के माध्यम से टांजेक्शन करने वाला ग्राहको के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव करके राहत दी है। RBI ने बैंको के लिए कड़े निर्देश देते हुए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है ताकि ट्रांजेक्शन फेल होने की दिशा में बैंक ग्राहको को जल्द से जल्द भुगतान कर दे। 

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क्या होता है फेल ट्रांजेक्शन
बता दें कि कभी-कभी जब हम ऑनलाईन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे खाते से बैंक पैसा तो काट लेता है मगर वह पैसा मर्चेंट तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में ग्राहक काफी डर जाता है। ऐसा ही जब कभी-कभी एटीएम (ATM) से पैसे निकालते समय हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं मगर एटीएम से पैसे नहीं निकलते तब होता है। इसी तरह के ट्रांजेक्शन को फेल ट्रांजेक्शन (Fail transaction) कहा जाता है।
 
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आरबीआई ने TOT के टाईम को किया है सीमित
बता दें फेल ट्रांजेक्शन की स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई ने टर्न अराउंड टाईम (TOT) की समय-सीमा को निर्धारित किया है मतलब आरबीआई ने अलग-अलग तरीके वाले फेल ट्रांजेक्शन के बाद, बैंको को ग्राहको को पैसा देने के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी है जिसके बाद बैंको पर फाईन लगना शुरु हो जाएगा। 

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आरबीआई ने क्या बदलाब किया है
खाते से पैसे कट जाने और एटीएम से कैश (Cash) न निकलने की स्थिति में अगर बैंक 5 दिनों में भुगतान नहीं करती हैं तो बैंकों पर 100 रुपए प्रतिदिन का चार्ज लगेगा। इसके अलावा खाते से पैसे कट जाने के बाद भी अगर मर्चेंट को 5 दिनों में सूचना न मिले तो 5 दिन के बाद से 100 रुपए चार्ज देना होगा। किसी तरह के UPI या IMPS से ट्रांजेक्शन करने के बाद अगर सामने वाले व्यक्ति के पास एक दिन के अंदर पैसे नहीं पहुंचते हैं तो बैंक को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज देना होगा।

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