Sunday, Sep 24, 2023
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recognition shinde faction as real shiv sena: election commission in supreme court

शिंदे गुट को असली शिवसेना होने की मान्यता : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष

  • Updated on 3/15/2023

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसके द्वारा अपने अर्ध न्यायिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को असली शिवसेना होने की मान्यता दिया जाना और मूल चुनाव चिह्न ‘धनुष बाण' आवंटित करने का फैसला ‘पूरी तरह से तार्किक' है। 

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आयोग ने कहा कि इस मामले में आदेश पारित कर उसने अपने कर्तव्य का निर्वहण किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा 17 फरवरी को दिए गए आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर दाखिल हलफनामे पर आयोग ने कहा, ‘‘इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी (निर्वाचन आयोग) ने चुनाव चिह्न (रोक और आवंटन) आदेश 1968 से प्राप्त अर्ध न्यायिक प्राधिकार अधिकार का इस्तेमाल कर वह आदेश दिया जिसे चुनौती दी गई है।'' 

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निर्वाचन आयोग ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कई मामलों में व्यवस्था दी है कि जहां अर्ध न्यायिक अधिकार के तहत दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है वहां पर ऐसे निकायों को अपील में पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। 

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आयोग ने कहा,‘‘अपने उत्तर में प्रतिवादी विनम्र तरीके से जानकारी देता है कि चुनौती दिया गया आदेश आयोग ने अपने प्राशसनिक अधिकार के तहत नहीं बल्कि चिह्न आदेश के छंद 15 के तहत मिले अर्ध न्यायिक अधिकार के तहत पारित किया है, ऐसे में इसकी योग्यता के आधार पर विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चुनौती दिए गए आदेश में सभी तर्क दिए गए हैं और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दिया गया है।'' 

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