नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में बैंकों द्वारा जारी किए गए डैविट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के सुरक्षा के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है ये नियम 16 मार्च से लागू हो जाएंगे। नियमों के अनुसार, आरबीआई (RBI) ने नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड ग्राहकों को एटीएम (ATM) और PoS टर्मिनल पर देश में लेनदेन के अलावा कोई भी लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया है। अन्य लेनदेन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, ऑनलाइन, कॉनटैक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर उस सेवा को जुड़वाना होगा।
कई लेनदेन में सक्षम नहीं होंगे कार्ड धारक ग्राहकों के पास अभी जो कार्ड हैं यदि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन और कॉनटैक्टलेस लेनदेन कभी नहीं किया है तो वे इस तरह के लेनदेन करने में सक्षम नहीं होंगे हालांकि, कार्ड धारक इस सेवा को मैन्युअल रूप से सक्षम कर सकते हैं। इसके अलावा, कार्ड धारकों को अलग-अलग तरह के लेन-देन के लिए, लेनदेन को चालू/बंद करने के लिए और अपडेट ट्रांजेशन करने की सुविधा दी जाएगी।
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