Sunday, Mar 26, 2023
-->
rhea chakraborty appeals to high court cbi should investigate drugs case and not ncb rkdsnt

रिया की हाई कोर्ट से अपील - ड्रग्स पदार्थ मामले की जांच CBI करे, न कि NCB

  • Updated on 9/24/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty ) और उसके भाई शौविक के वकील ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय से कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) को जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील सतीश मानशिन्दे ने उच्च न्यायालय से कहा कि एनसीबी को संबंधित मादक पदार्थ मामले की जांच राजपूत की मौत की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित करनी चाहिए थी। 

दीपिका, श्रद्धा और सारा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ड्रग्स मामले में NCB ने भेजा समन

संबंधित मादक पदार्थ मामले में रिया और शौविक आरोपी हैं तथा वर्तमान में जेल में हैं। उच्च न्यायालय ने रिया और शौविक की जमानत याचिकाओं पर कोई आदेश पारित नहीं किया और एनसीबी से सोमवार (28 सितंबर) तक जवाब दायर करने को कहा। एनसीबी ने रिया और शौविक के खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जेल में बंद बहन-भाई ने अपनी जमानत याचिकाएं खारिज करने के विशेष एनडीपीएस अदालत आदेश को इस सप्ताह के शुरू में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

दिल्ली दंगे: कोर्ट ने UAPA मामले में उमर खालिद को न्यायिक हिरासत में भेजा 

जस्टिस सारंग कोतवाल की एकल पीठ से मानशिन्दे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राजपूत की कथित आत्महत्या की जांच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मौत से संबंधित सभी मामलों की जांच सीबीआई करेगी। वकील ने तर्क दिया कि रिया और शौविक के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की कठोर धारा 27 ए नहीं लगाई जानी चाहिए थी। यह धारा मादक पदार्थ के अवैध कारोबार से संबंधित है जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है।

टाइम पत्रिका में छाए आयुष्मान खुराना ने अपने जज्बात किए जाहिर

जस्टिस कोतवाल ने मानशिन्दे और एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से कहा कि वे मामले में धारा 27 ए लगाने और जमानत देने या न देने संबंधी तथ्यों पर सुनवाई की अगली तारीख को विस्तार से अपनी बात रखें। न्यायाधीश ने वर्तमान मामलों को राजपूत के सहयोगियों-दीपेश सावंत और सैम्यूल मिरांडा तथा कथित मादक पदार्थ तस्कर अब्दुल परिहार की जमानत याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध कर दिया। 

याचिकाओं पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी।     जस्टिस कोतवाल ने एनसीबी से कहा कि वह रिया और शौविक की जमानत याचिकाओं पर सोमवार तक हलफनामा दायर करे। राजपूत गत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत मिले थे।

 

 

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...

सुशांत मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, रिया के नाम का भी जिक्र

comments

.
.
.
.
.