Tuesday, Oct 03, 2023
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न्यायालय की वेबसाइट पर गलत सूचना डालने वाले बर्खास्त कर्मचारी को जमानत मिली

  • Updated on 5/13/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) से एक जुड़े एक मामले में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर कथित रूप से गलत सूचना डालने के आरोप में गिरफ्तार उच्चतम न्यायालय के एक बर्खास्त कर्मचारी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ( Manish khurana) ने 50,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर आरोपी मानव शर्मा को राहत देते हुए कहा कि वह एक महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में है और उससे हिरासत में पूछताछ की अब जरूरत नहीं है।

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शर्मा और शीर्ष अदालत के एक अन्य बर्खास्त कर्मचारी तपन कुमार चक्रवर्ती (tapan kumar chakravti) को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। चक्रवर्ती को पहले ही जमानत मिल गई है। शर्मा को जमानत देते हुए हुए मजिस्ट्रेट खुराना ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि वह एक महीने से ज्यादा वक्त से न्यायिक हिरासत में है और अब पुलिस को हिरासत में उससे पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है और यह तथ्य कि सह-आरोपी तपन कुमार चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है,

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मेरा विचार है कि मुकदमे के इस स्तर पर शर्मा को भी जमानत पाने का अधिकार है।’’ अदालत ने शर्मा से जांच अधिकारियों के साथ हर संभव सहयोग करने, किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करने को कहा है। अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर शर्मा की जमानत का विरोध किया कि मामले की जांच चल रही है और वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

 

शीर्ष अदालत ने स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन (Ericsson) द्वारा अंबानी के खिलाफ दायर अवमानना मामले में वेबसाइट पर गलत सूचना डालने के आरोप में सात जनवरी को दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। 

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