Saturday, Dec 09, 2023
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sc hear gyanvapi case on friday asks varanasi court to not take any further action kmbsnt

ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर भी लगाई रोक

  • Updated on 5/19/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक सुनवाई को टाल दिया है। इसके साथ ही वारणसी कोर्ट की कार्यवाही पर भी तब तक रोक लगा दी है। शुक्रवार तीन बजे से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसे बताया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन, जो वाराणसी की अदालत के समक्ष हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सुनवाई की अंतिम तिथि पर अस्वस्थ थे, उन्हें बुधवार को ही अस्पताल से छुट्टी मिली है।

शिवलिंग मिलने का दावा
गौरतलब है कि पिछली 16 मई को अदालत के आदेश पर संपन्न हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजू खाने में बने हौज में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। उसके बाद अदालत के निर्देश पर उस स्थान को सील कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष शुरू से ही शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को फव्वारा करार दे रहा है।   

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मुस्लिम पक्ष ने ‘शिवलिंग’ को बताया फव्वारा
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले ‘शिवलिंग’ को फव्वारा बताने वाले मुस्लिम पक्ष को अपना दावा साबित करने की चुनौती दी है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि उसे फव्वारे को चला कर दिखाने में कोई परेशानी नहीं है।  

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फव्वारा है तो वह उसे चला कर दिखाएं- वकील विष्णु जैन
जैन ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले ‘शिवलिंग’ को फव्वारा बता रहा है और अगर वह वाकई फव्वारा है तो वह उसे चला कर दिखाएं।   उन्होंने कहा 'अगर वह फव्वारा है तो उसके नीचे पानी की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां ‘शिवलिंग’ मिला है उसके नीचे तहखाने की जांच की जाए और ‘शिवलिंग’ के आकार को नापने की भी इजाजत दी जाए।'   

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