Tuesday, Oct 03, 2023
-->
sc-notice-to-anil-ambani-on-ericsson-apeel

एरिक्शन की याचिका पर SC ने अनिल अंबानी को भेजा नोटिस, 550 करोड़ का है मामला

  • Updated on 1/7/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राफेल पर लगातार राहुल गांधी के निशाने पर आ रहे अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस मामले का राफेल से कोई लेना-देना नहीं है। स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है। 

दरअसल एरिक्सन इंडिया का रिलायंस कम्युनिकेशन पर 550 करोड़ रुपये का बकाया है। जिसके लिए एरिक्सन ने ये राशि ना मिलने पर अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की सुनवाई करने के लिए केस दर्ज किया है। इससे पहले रिलायंस ने एरिक्सन को देने के लिए 118 करोड़ की रजिस्ट्री जमा कराने का भी ऑफर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने इसे भी रिकार्ड पर लिया है। 

HAL को लेकर राहुल ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा- इंजीनियर- वैज्ञानिक भुखमरी को मजबूर

दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन पर एरिक्शन के 550 करोड़ रुपये बकाया थे। जिसके बाद कोर्ट ने 15 दिसंबर तक एरिक्शन के भुगतान को करने के लिए कहा था लेकिन रिलायंस की तरफ से ये भुगतान नहीं हो पाया। जिसे लेकर एरिक्सन ने कहा कि यह अदालत की अवमानना है। साथ ही एरिक्सन ने कोर्ट में याचिका दी थी कि अनिल अंबानी को देश से बाहर जाने से रोका जाए। 

कमलनाथ ने खत्म की परंपरा तो शिवराज सिंह ने मंत्रालय के बाहर गाया वंदे मातरम

रिक्सन ने कहा था कि आरकॉम वादे के अनुसार बकाया राशि नहीं चुका रही है. ऐसे में कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी और दो अन्य अधिकारियों के देश से बाहर जाने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो  बताया कि अनिल अंबानी के आरकॉम की पुरानी देनदारियों के कारण उसका अधिग्रहण कर पाना मुश्किल है। 

शिवराज का कमलनाथ सरकार पर निशाना, कहा- कांग्रेस को आती है ‘वंदे मातरम’ गाने में शर्म

अदालत ने आरकॉम और जियो से मिलकर समाधान ढूंढने के लिए कहा है।एरिक्सन ने पिछले दिनों कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने 30 सितंबर तक बकाया 550 करोड़ देने का वादा किया था. इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस को बकाया भुगतान के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया था

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।

comments

.
.
.
.
.