नई दिल्ली,(टीम डिजिटल):दिल्ली से सटे नोएडा में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवंटित सीटों पर प्रवेश देने के लिए स्कूलों को अपने स्तर से सत्यापन का अधिकार नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि प्रमाणपत्र सत्यापन के बाद ही लाटरी के तहत सीटें आवंटित होती है। स्कूलों को उनको सीधे प्रवेश लेना होता है। ऐसा करने वाले स्कूलों से जवाब तलब होगा।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को किसी अभिभावक की पात्रता पर संदेह है, तो वह जिला प्रशासन से इसकी शिकायत कर सकता है। उसे अपने स्तर पर सत्यापन कर परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ स्कूलों द्वारा अभिभावकों को पुलिस सत्यापन करने के बाद प्रवेश देने की बात कही गई है। कुछ ने अपने स्तर पर ही अभिभावकों को अपात्र मानते हुए प्रवेश निरस्त कर दिया है। इसी तरह कुछ स्कूल दूरी को आधार बना रहे हैं। ऐसे सभी स्कूलों को बेसिक शिक्षा विभाग नोटिस भेजेगा। उनको बच्चों को प्रवेश देना होगा। स्कूल खुद ही प्रवेश निरस्त कर देते हैं। बीएसए ने कहा कि ऐसे स्कूलों की शिकायत मिली है। विभाग ऐसे स्कूलों से जवाब तलब करेगा।
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