नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। शेयर बाजार नियामक सेबी ने बकायेदारों की संपत्तियों की जानकारी देने वाले मुखबिरों को 20 लाख रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की है। इनाम दो चरणों- अंतरिम और अंतिम में दिया जा सकता है।
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अंतरिम इनाम संपत्ति की कीमत का ढाई प्रतिशत या पांच लाख रुपये (जो भी कम हो) और अंतिम इनाम वसूले गए बकाया के 10 प्रतिशत तक या 20 लाख रुपये (जो भी कम हो) होगा। सेबी ने वसूली प्रक्रिया के अंतर्गत बकायेदार की संपत्तियों के बारे में पक्की खबर देने वाले मुखबिर को इनाम देने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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सेबी ने कहा, “मुखबिर द्वारा दी गई संपत्ति की सूचना या पहचान और उसे दी गई इनाम राशि को गोपनीय रखा जाएगा।” सेबी के अनुसार, कोई मुखबिर इनाम देने के योग्य तभी माना जाएगा, जब वह बकायेदार की संपत्ति के बारे में वास्तविक सूचना देगा।
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