नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बाद पहले दिन शेयर कारोबार के लिए कीमत का दायरा तय किया गया है। शेयरों की कीमतों में अनियमित उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए सेबी ने मंगलवार को यह नयी व्यवस्था पेश की।
एक परिपत्र के मुताबिक, शेयर बाजारों और सेबी की द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति (एसएमएसी) के साथ विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि आईपीओ या दोबारा सूचीबद्ध होने के बाद पहले दिन के कारोबार के लिए कॉल नीलामी सत्र अलग-अलग एक्सचेंजों पर अलग-अलग आयोजित होंगे।
संतुलन मूल्य की गणना के बाद संबंधित बाजार ऑर्डर का मिलान करेंगे। यदि शेयर बाजारों के बीच संतुलन मूल्य में अंतर है, तो उनके द्वारा एक साझा संतुलन मूल्य (सीईपी) की गणना की जाएगी। सेबी ने कहा कि नया ढांचा 60 दिन के बाद लागू होगा।
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