नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और तीन अन्य लोगों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया। समूह की दो कंपनियों के नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करने पर 6.48 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने के लिए यह कार्रवाई की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह आदेश दिया है।
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सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्रों (ओएफसीडी) जारी करने में सेबी के मानदंडों का उल्लंघन करने पर इन चार व्यक्तियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। सुब्रत रॉय के अलावा अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव के बैंक और डीमैट खाते कुर्क किए गए हैं।
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