नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों...सहारा कमोडिटी र्सिवसेज कॉरपोरेशन लि. और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. ...के साथ-साथ सुब्रत रॉय तथा तीन अन्य पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह जुर्माना 2008 और 2009 में ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने में नियामकीय नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव भी शामिल हैं। जुर्माना राशि संयुक्त रूप से 45 दिनों के भीतर जमा करनी है।
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यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लि. (अब कमोडिटी र्सिवसेज कॉरपोरेशन लि.) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. की तरफ से जारी ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तन डिबेंचर (ओएफसीडी) से जुड़ा है। दोनों कंपनियों ने 2008 और 2009 में ओएफसीडी जारी किये थे। इसमें कथित रूप से सेबी के आईसीडीआर (पूंजी और खुलासा जरूरतों का मामला) नियमन और पीएफयूअीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियां निरोधक नियम) नियमों का उल्लंघन किया गया।
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