Saturday, Jun 03, 2023
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section 144 applied to 11 district headquarters of rajasthan due to coronavirus sohsnt

Coronavirus: राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू, 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक

  • Updated on 9/20/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी है और पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok gehlot) की अध्यक्षता में शनिवार रात एक बैठक में यह निर्णय लिया।

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संबंधित शहरों के सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लागू 
राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा। संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।

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रोक 31 अक्टूबर तक जारी रखने का लिया निर्णय
इसके अलावा सीएम गहलोत ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। एक सरकारी बयान के अनुसार केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।

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सुरक्षा इंतजामों को लेकर फैलाई गई भ्रामक सूचनाएं- गहलोत
मुख्यमंत्री ने कहा, 'किसी भी जिले में आक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है। इस संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।' गहलोत ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित स्वास्थ्य नियमों की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प का पालन करना चाहिए।

कोरोना से संबंधित जानकारी देने हेतु राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन
इसके अलावा सीएम ने ट्वीट कर कहा, 'कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को किसी भी परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने हेतु राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी 21 सितम्बर से शुरू होगी। कोई भी व्यक्ति 181 नम्बर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान, सलाह लेने हेतु सम्पर्क कर सकेगा।'

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