नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को ₹50000 की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। केंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस राहत कार्य में शामिल रहने या महामारी से निपटने के लिए तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी।
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ICMR से प्रमाणित होने पर मिलेगी अनुग्रह राशि सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर अनुग्रह राशि दी जाएगी। केंद्र ने कहा की अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष से राज्य द्वारा मुहैया कराई जाएगी।
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कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को लेकर SC ने जताई थी नाराजगी 3 सितंबर को शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिवारों की मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में देरी होने को लेकर ना खुशी प्रकट की थी। न्यायालय ने 30 जून को अपने फैसले में एनडीएमए को छह हफ्तों के अंदर अनुग्रह राशि के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया था।
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