Thursday, Jun 08, 2023
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कपिल सिब्बल को आयकर विभाग की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक 

  • Updated on 3/23/2023

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को उनके खिलाफ लंबित आय आकलन प्रक्रिया में आयकर विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रियान्वयन पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तारा वित्सता गंजू की खंडपीठ ने आयकर अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूर्व कांग्रेस नेता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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पीठ ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि दिए गए नोटिस को न्यायाधिकार के साथ-साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर चुनौती दी गई है, इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है।'' अदालत ने कहा, ‘‘इसके मद्देनजर संबंधित अधिकारी 11 मार्च 2023 को जारी नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।''

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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय करते हुए संबंधित अधिकारी से कहा कि वह पहले सिब्बल की आपत्तियों पर विचार करें।

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सिब्बल ने आकलन वर्ष 2013 के लिए आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा-153सी के तहत दिए गए नोटिस को चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने अदालत में कपिल सिब्बल का पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने आकलन में जल्दबाजी की है। 

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