नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सालों से लंबित रेहड़ी-पटरी संचालकों (Street Vendors) को कानूनी दर्जा देने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी (Town Vending Committee) का गठन कर दिया है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत इस कमेटी का गठन सालों से लंबित था। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
पूरी दिल्ली में 28 वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ है। एक वेंडिंग कमेटी में तीस सदस्य हैं, जिनमें से 12 वेंडर है जो चुनाव प्रक्रिया से चुने गए हैं। अब एमसीडी पूरे शहर में रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे करेगी। सर्वे के बाद रेहड़ी-पटरी वालों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें बाद में टीवीसी के जरिए परमानेंट लाइसेंस दिया जाएगा।
रेहड़ी-पटरीवालों के बिना कोई भी शहर नहीं चल सकता। उनको बस व्यवस्थित करने की जरूरत है, जिससे दिल्लीवालों को जाम और गंदगी का सामना न करना पड़े। वेंडर्स को भी ईमानदारी से रोजगार करने का हक मिलेगा और उन्हें MCD, पुलिसवाले परेशान नहीं कर पाएंगे। — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 24, 2019
रेहड़ी-पटरीवालों के बिना कोई भी शहर नहीं चल सकता। उनको बस व्यवस्थित करने की जरूरत है, जिससे दिल्लीवालों को जाम और गंदगी का सामना न करना पड़े। वेंडर्स को भी ईमानदारी से रोजगार करने का हक मिलेगा और उन्हें MCD, पुलिसवाले परेशान नहीं कर पाएंगे।
पुलिस और एमसीडी का नहीं होगा डर इसके बाद उन्हें पुलिस और एमसीडी दुकान का संचालन करने से नहीं रोक सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि कानूनी दर्जा न होने के कारण रेहड़ी-पटरीवालों को कई सारी एजेंसियां परेशान करती रही हैं। उन्होंने कहा कि अब रेहड़ी पटरी वालों को सम्मान मिलेगा। उनसे उगाही नहीं हो पाएगी। पुलिस या नगर निगम उनका सामान जब्त नहीं कर पाएंगे। उनका सामान नहीं फेक पाएंगे। रेहड़ी पटरी वालों की कोई पिटाई नहीं कर पाएगा।
टीवीसी की पहली मीटिंग मुख्यमंत्री ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी गठन का नोटिफिकेशन होने के बाद नगर निगम को रेहड़ी पटरी संचालकों का सर्वे करना होगा। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को सभी निगमों के साथ बैठक कर एक सप्ताह में टीवीसी की मीटिंग बुलाने को कहा और सर्वे प्रारंभ करने को कहा। साथ ही पूरी दिल्ली में एक माह में सर्वे का काम पूरा करने को कहा है।
" 'स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014' में पास किया गया था परंतु उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया। दिल्ली पहला राज्य होगा जो इसे लागू करेगा और रेहड़ी पटरी वालों को कानूनी जामा पहनाकर व्यवस्थित करेगा।" : @ArvindKejriwal — AAP (@AamAadmiParty) September 24, 2019
" 'स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014' में पास किया गया था परंतु उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया। दिल्ली पहला राज्य होगा जो इसे लागू करेगा और रेहड़ी पटरी वालों को कानूनी जामा पहनाकर व्यवस्थित करेगा।" : @ArvindKejriwal
कमेटी तय करेगी संचालन और स्थान सर्वे का काम पूरा होने के साथ ही वेंडरों को सर्टिफिकेट देने का काम भी पूरा हो जाएगा। सर्टिफिकेट में इस बात का जिक्र होगा कि रेहड़ी-पटरी का संचालन कहां होगा। सर्टिफिकेट में संचालक की ओर से बेचे जाने वाले सामान की जानकारी भी होगी। साथ ही जोन और लोकेशन के बारे में विस्तार से डिटेल होगी। संचालक के नाम, पता समेत पूरी जानकारी भी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। 28 कमेटियां पूरी दिल्ली में हैं। इन कमेटियों के पास ही अब अधिकार होगा कि किस क्षेत्र में रेहड़ी पटरी लगाई जाए। पुराने या किसी जगह से हटाए गए रेहड़ी पटरी संचालक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं।
'शहर की लाइफ लाइन है रेहड़ी-पटरी' मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बड़े शहर में आज रेहड़ी-पटरी लाइफ लाइन हो गई हैं। साथ ही यह शहर के विकास और रोजगार देने का बड़ा साधन बनकर उभरे हैं। हांगकांग जैसे दुनिया के बड़े शहरों में भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं। वह विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथ ही शहर की लाइफ लाइन बने हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही है। यहां के लोगों की दैनिक आवश्यकता पूरी करने के साथ रेहड़ी पटरियों से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आलम ये है कि एक दिन के लिए भी रेहड़ी पटरी को हटा दिया जाए तो सब्जी से लेकर कई जरूरी सामना घर में आने बंद हो जाएंगे। एक तरह से सामान्य जनजीवन ठप हो जाएगा। बहुत से जरूरी सामान के लिए लोगों को भटकना पड़ेगा।
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