नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोई भी व्यक्ति यदि सरकार से अलग राय रखता है तो वो देशद्रोही नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारुख अब्दुल्ला के लिये बड़ी राहत वाली खबर है। दरअसल फारुख अब्दुल्ला धारा 370 पर दिये गए बयान को देशद्रोही करार देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत मायने रखता है।
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बता दें कि फारुख अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा था कि अब समय आ गया है कि चीन जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के बहाली पर समर्थन करें। हालांकि नेशनल कांफ्रेंस ने साफ किया कि फारुख के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था। रजत शर्मा ने फारुख के इस बयान को देशद्रोही बताते हुए एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मांग की फारुख अब्दुल्ला की संसद सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिये। उन्होंने आगाह किया कि फारुख का यह बयान देश विरोधी है। इससे देश की अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है।
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मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रजत शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया बल्कि 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। दरअसल जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया था। वहीं जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेश में भी विभक्त किया गया। वहीं सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिसमें फारुख अब्दुल्ला आदि नेता शामिल है।
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