नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सार्वजनिक पार्किंग नहीं होने की वजह से यातायात की समस्या पर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा है कि एक पार्किंग नीति बनाई जाए, जो सभी नगर निकायों के लिए बाध्यकारी होगी। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि मॉल और अन्य बाजारों में पर्याप्त पार्किंग नहीं होने की वजह से लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने को मजबूर हैं।
उत्तराखंड के बाद गुजरात में सियासी उलटफेर, विजय रूपानी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा
पीठ ने कहा, ‘‘इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात के महानगरों में यातायात की समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि सार्वजनिक पार्किंग का अभाव है और यहां तक मॉलों और अन्य बाजारों में पर्याप्त पार्किंग नहीं है।’’
जम्मू कश्मीर की मिली-जुली संस्कृति को खत्म करने की कोशिश में RSS, भाजपा: राहुल गांधी
उन्होंने कहा, ‘‘लोग सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को बाध्य हैं। राज्य सरकार की ओर से कोई एक समान नीति या दिशानिर्देश या अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।’’ अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को करेगी। बता दें कि सुप्रीम का यह निर्देश गुजरात मॉडल पर भी सवाल खड़ा करता है।
चुनाव के मद्देनजर किसान संगठनों ने पंजाब और यूपी के लिए अपनी रणनीति का किया ऐलान
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
BBC डॉक्यूमेंट्री बैनः SC ने केंद्र को नोटिस जारी, 3 हफ्ते में मांगा...
Nawazuddin Siddiqui की मां ने लगाए बहू पर आरोप, कहा -'नहीं है ये...
कंझावला मामला: अंजलि की विसरा रिपोर्ट से हुआ ये खुलासा
शाहरुख खान की हीरोइन करने जा रही हैं शादी, इस दिन लेंगी सात फेरे
अडाणी समूह के शेयरों में जारी है गिरावट, अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर...
Video: इस भव्य महल में सात फेरे लेंगे कियारा-सिद्धार्थ, यहां देखें...
अडानी मामले पर संसद में आज भी बवाल, दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 480 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी में 118 अंक...
अमेरिकी हवाई क्षेत्र में दिखा चीनी जासूसी गुब्बरा, खतरे की आशंका
ग्राहकों को झटका, अमूल ने 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम