नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र से कहा कि वह सरकारी भवनों, टाउनशिप या दूसरी बड़ी निजी परियोजनाओं में पर्याप्त एंटी स्मॉग गन का प्रयोग सुनिश्चित करने और स्मॉग टावर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश देने पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के बारे में विचार करने का समय आ गया है और इसके लिये जरूरी है कि आधुनिक इमारतों के लिये, खासकर वायु प्रदूषण से प्रभावित शहरों में बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के दौरान अनिवार्य रूप से ऐसा किया जाये।
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जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के तीन किमी के दायरे के पुर्निवकास की सेन्ट्रल विस्टा परियोजना को मंगलवार को हरी झंडी दे दी। पीठ ने कहा, ‘‘हम प्रतिवादी आवास और शहरी विकास मंत्रालय से यह कहना उचित समझते हैं कि वह विकास परियोजनाओं, विशेषकर सरकारी भवनों, टाउनशिप या बड़ी निजी परियोजनाओं, के निर्माण के दौरान स्मॉग गन के इस्तेमाल सुनिश्चित करने और स्मॉग टावर लगाना अनिवार्य करने के बारे में सामान्य निर्देश जारी करने पर विचार करे।’’
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न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये आधुनिक इमारतों विशेषकर वायु प्रदूषण से प्रभावित शहरों की बड़ी परियोजनाओं में निर्माण के दौरान ही इसे अनिवार्य फीचर बनाया जाये। दूसरे शब्दों में तेजी से खराब हो रही वायु गुणवत्ता वाले इलाकों के लिये इस संबंध में निर्देश दिये जाने चाहिए। न्यायालय ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से कहा कि वह इस संबंध में आवश्यक रूपरेखा को अंतिम रूप दे और उचित निर्देश जारी करे। न्यायालय ने सेन्ट्रल विस्टा परियोजना के विभिन्न पहलुओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनाये गये फैसले में यह निर्देश दिये।
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