Wednesday, Mar 22, 2023
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Supreme Court dismisses the mourning procession petition sohsnt

सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की याचिका को किया खारिज, कहा- इजाजत दी तो फैलेगी अराजकता

  • Updated on 8/27/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुहर्रम जुलूस mourning procession) निकालने की इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की बेंच ने कहा, जुलूज निकालने की अनुमति देने से अराजकता फैल सकती है। याचिकाकर्ता ने 5 लोगों द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा
मुहर्रम जुलूस निकालने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा, कि अगर जुलूस निकालने की इजाजत दी गई तो न सिर्फ अराजकता फैलेगी बल्कि एक सुमदाय विशेष पर कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में उसे टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ने कहा, हम ऐसे किसी भी आदेश को पारित नहीं करेंगे जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर संकट आए।

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याचिका में पूरे देश के लिए मांगी गई थी अनुमती
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने आगे कहा कि याचिका में पूरे देश में मुहर्रम के जुलूस के लिए इजाजत मांगी गई है। इस दौरान वकील ने कोर्ट द्वारा जगन्नाथ पुरी मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दिए जाने का तर्क दिया, जिसे बेंच ने ये कहकर खारिज कर दिया कि जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा एक विशिष्ट स्थान के लिए थी।

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किसी विशिष्ट स्थान के लिए मिल सकती थी इजाजत
बेंच ने आगे कहा कि जगन्नाथ पुरी में रथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था। मुहर्रम के जुलूस में भी अगर किसी विशिष्ट स्थान के लिए अनुमति मांगी गई होती तो हम उस जगह के खतरे का आकलन करते हुए आदेश पारित कर सकते थे।

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कोरोना से देश में अब तक 33,07,749 लोग संक्रमित
वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना से 33,07,749 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 60,629  लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि 25,23,443 इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों  की कुल संख्या 7,23,104 है।

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