नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट हास्पिटैलिटी को आयकर मामले में बड़ा झटका दिया है। हास्पिटेलिटी सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी की याचिका शीर्ष अदालत ने आज खारिज कर दी।
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इस कंपनी ने हरियाणा और राजस्थान में लैंड डील से हुए फायदे के बारे में साल 2010-11 का कर आकलन फिर से करने की आयकर विभाग के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी।
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जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आय कर विभाग ने कर चोरी के बारे में हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी।
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इंकम टैक्स विभाग ने कहा था कि उसके पास यह मानने की पर्याप्त वजह हैं कि 2010-11 में इस फर्म ने 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को कर आकलन से बचाने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने कहा था कि इन कारणों पर गौर करने के बाद वह इससे संतुष्ट है कि इसमें नोटिस जारी करने की जरुरत है।
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