नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को एमबीबीएस की 19 वर्षीय उस छात्रा की मौत के मामले की जांच करने का आदेश दिया है जिसने 2017 में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में छात्रावास के अपने कमरे में फांसी लगा कर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
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जांच एजेंसियों की विरोधाभासी रपटों को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सीबीआई को जांच के निष्कर्ष के बाद एक उपयुक्त अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा “एक युवा लड़की की, मेडिकल की पढ़ाई के दौरान अप्राकृतिक मौत हो गई है और दो जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है।
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एक की रिपोर्ट आरोप पत्र के रूप में है जिसमें दो व्यक्तियों को आरोपी के रूप में पेश किया गया है और दूसरी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है।'' पीठ ने कहा ‘‘इस तथ्य के मद्देनजर, कि दो जांच एजेंसियों द्वारा दायर की गई दो रपटों में विरोधाभास प्रतीत होता है और इन मामलों की प्रकृति को देखते हुए, हमारी राय है कि आगे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही, दो जांच एजेंसियां इस संबंध में सीबीआई की सहायता करेंगी।''
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शीर्ष अदालत उस छात्रा के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसका एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए एक शैक्षणिक संस्थान में दाखिला हुआ था। छात्रा की पांच सितंबर, 2017 को अप्राकृतिक मौत हो गई। उसके पिता ने 11 सितंबर, 2017 को उसी जिले के न्यायाधिकार वाले पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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