नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कतार लगाकर दर्शन करने की व्यवस्था लागू करने के दौरान 3 अक्टूबर को हुई हिंसा पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी हथियार लेकर और जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करे।
तीन अक्टूबर को एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन ने पंक्तिबद्ध दर्शन की व्यवस्था के विरोध में 12 घंटे का बंद रखा था। इस दौरान मंदिर परिसर में हुई हिंसा में नौ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले पर आज सुनवाई के दौरान ओडिशा सरकार ने न्यायालय को बताया कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हुई हिंसा के सिलसिले में 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहां स्थिति नियंत्रण में है।
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सरकार ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर के भीतर कोई हिंसा नहीं हुई थी। मंदिर प्रशासन के कार्यालय पर हमला कर उसमें तोडफ़ोड़ की गई थी। मंदिर के अधिकारी कतार लगाकर दर्शन की व्यवस्था प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है और इसकी समीक्षा की जाएगी क्योंकि स्थानीय लोग और सेवादार इसका विरोध कर रहे हैं।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जगन्नाथ मंदिर को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था, ''क्या किसी इंसान को दूसरे धर्म के पवित्र स्थल में प्रवेश की इजाजत दी जा सकती है? वो भी जहां की मान्यता हो कि गैर धर्म का व्यक्ति धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस गोपाल सुब्रमण्यम से पूछा था, 'क्या किसी धार्मिक स्थल में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है? क्या उसे प्रवेश की इजाजत दी जा सकती है?' कोर्ट ने कहा, 'अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति ये शपथ दे कि वो धार्मिक स्थल की परंपरा, ड्रेस कोड और ईश्वर का सम्मान करेगा तो क्या उसे धार्मिक स्थल में प्रवेश की इजाजत दी जा सकती है?'
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