नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बाल अधिकारों के संरक्षण वाली संस्था एनसीपीसीआर से उस पत्र पर जवाब तलब किया जिसमें आठ राज्यों को बाल गृहों में रह रहे बच्चों को उनके परिवारों को सौंपना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। देश के बाल गृहों में रह रहे 70 प्रतिशत बच्चे इन्हीं आठ राज्यों के हैं।
नीरव मोदी की रिमांड 3 नवंबर को होने वाली अगली प्रत्यर्पण सुनवाई तक बढ़ी
एनसीपीसीआर ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय के जिलाधिकारियों-कलेक्टर को निर्देश दिया था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुये इन बच्चों को उनके परिवार को सौंपा जाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने पत्र पर संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर को नोटिस जारी किया और मामले को 24 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।
पटना एअरपोर्ट में एंट्री से मना करने पर पासवन की बेटी ने किया हंगामा
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी किया जाये। एनसीपीसीआर को निर्देश दिया जाता है कि वह न्याय मित्र के आठ अक्ट्रबर, 2020 के परिपत्र पर अपना जवाब दे।’’ इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका में वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने न्यायालय के संज्ञान में पत्र लाते हुए कहा कि इन राज्यों में कोविड-19 महामारी अब भी है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को ऐसी स्थिति में यह पत्र जारी नहीं करना चाहिए था।
एल्गार मामला: मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजा
उन्होंने बाल गृहों में रह रहे बच्चों को वापस भेजने तथा उनके माता पिता को सौंपने के निर्देश पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बच्चों को अभिभावकों के सुपुर्द करने का अधिकार किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 40(3) के प्रावधान के अनुरूप, माता पिता की बच्चे की देखभाल करने की स्थिति के निर्धारण के बाद ही आ सकता है। शीर्ष अदालत ने केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करें। पीठ ने कहा, ‘‘अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्देश प्राप्त करें कि क्या बाल गृहों में रहने वाले बच्चों को वापस भेजने और परिवार को सौंपने के बारे में इस तरह का सामान्य निर्देश दिया जा सकता है ?’’
दिल्ली दंगे में कोर्ट ने आरोपी को किया बरी, पुलिस पर दागे सवाल
शीर्ष अदालत देश में कोविड-19 महामारी के बीच बाल गृहों, किशोर सुधार गृह आदि में सुरक्षित रखे गए बच्चों की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। इससे पहले न्यायालय ने राज्य सरकारों और विभिन्न निकायों को इन बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए थे। शीर्ष अदालत ने 21 जुलाई को केंद्र सरकार को बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को चलाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुहैया कराई गई राशि की विस्तृत जानकारी हलफनामा के जरिये देने को कहा था।
न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में बच्चों की देखभाल और उनके कल्याण के लिये अपनाई गयी विभिन्न प्रैक्टिस के बारे में भी एक परिपत्र तैयार कर, पेश करने का निर्देश अग्रवाल को दिया था। एनसीपीसीआर ने 24 सितंबर को जारी इस पत्र में कहा था कि प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक वातावरण में बड़े होने का अधिकार है। आयोग ने कहा था कि इन संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की हिफाजत को लेकर व्यक्त चिंता के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
इस समय देश में 2.56 लाख बच्चे बाल गृहों में रह रहे हैं जिनमें से 1.84 लाख बच्चे (करीब 72 प्रतिशत) इन आठ राज्यों के हैं। एनसीपीसीआर ने इन राज्यों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सुनिश्चित करें कि 100 दिनों के भीतर ये बच्चे अपने परिवारों के पास लौट जाएं और जिन बच्चों को परिवार के पास नहीं भेजा जा सकता, उन्हें गोद लेने के लिए या लालन-पालन केंद्रों को भेजा जाए।
यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...
चीन के इस दुर्लभ जीव का मांस है 1 लाख रु. किलो, बढ़ती डिमांड के कारण विलुप्त होने को है ये जीव
Coronavirus की दवा हो सकती है अश्वगंधा, IIT दिल्ली ने किया शोध
दुनिया के इस देश में खाया जाता है चमगादड़ का मांस, कोरोना के बाद भी यहां नहीं रुकी बिक्री
चिलचिलाती गर्मी में, दिव्यांग बेटी को बोरे में रखकर साइकिल से घर जाने को मजदूर हुआ बेबस
बिल्कीस बानो मामला: प्रधान न्यायाधीश रमण को TRS की विधान पार्षद ने...
AAP के संजय सिंह का दावा- 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल...
मुंबई में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान 78 ‘गोविंदा’ घायल, 11 अस्पताल...
‘ऊपर से मिले’ आदेश पर ‘सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री’ के खिलाफ छापेमारी...
आतंकी संगठनों को हवाला के जरिये मुहैया कराता था फंड
आनंद गिरि को नैनी केंद्रीय कारागार से चित्रकूट जेल किया गया...
मोदी सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को दिया सेवा विस्तार
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ CBI की कार्रवाई की अखिलेश...
दिल्लीः अलबद्र का आतंकी यासीन गिरफ्तार, हवाला से पहुंचाता था धन
अध्यक्ष पद के लिए ‘राहुल की हां और ना’ को लेकर कांग्रेस दुविधा की...