नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश में पैगंबर मुहम्मद टिप्पणी को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में भाग लेने वाले उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज गुरुवार को शीर्ष अदलात में इस मामले की सुनवाई होनी है। मुस्लिम निकाय जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा योगी सरकरा के इस एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में सरकार की इस विध्वसं कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। इससे दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार के बुलडोजर एक्शन पर संज्ञान लेने का आग्रह किया था।
3 जून और 10 जून को कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर जिलों में पैगंबर मोहम्मद पर अपनी टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और निष्कासित भाजपा नेता नवीन जिंदल के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद अब तक अधिकारियों द्वारा कम से कम चार संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है।
इन हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 49 लोग और 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर में विध्वंस अभियान चलाया गया। इस मामले में अब तक अलग-अलग जिलों से 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों की पहचान लिए कानपुर के कई इलाकों में कथित दंगाइयों की तस्वीरों वाले कम से कम 50 होर्डिंग भी लगाए गए थे।
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