Thursday, Mar 30, 2023
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Sushil Ansal asks the court to ban the release of the web series ''Trial by Fire''

सुशील अंसल ने कोर्ट से की वेब सीरीज ‘ट्रायल बाई फायर' के रिलीज पर रोक की मांग

  • Updated on 1/10/2023

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राजधानी में 1997 में हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी सुशील अंसल ने वेब सीरीज ‘ट्रायल बाई फायर' की रिलीज पर रोक के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नेटफ्लिक्स पर 13 जनवरी को रिलीज होने वाली यह शृंखला उपहार कांड पर आधारित बताई जाती है।

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रियल इस्टेट क्षेत्र के उद्यमी अंसल (83) ने यह मांग भी की है कि पुस्तक ‘ट्रायल बाई फायर-द ट्रैजिक टेल ऑफ द उपहार ट्रेजेडी' के वितरण और प्रकाशन पर रोक लगाई जाए। उनकी यह याचिका न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष 11 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

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अंसल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें ‘कानूनी और सामाजिक दोनों तरह से सजा दी गयी है' और अग्निकांड में अपने दो बच्चों को खो देने वाले दंपति की लिखी किताब पर आधारित वेब सीरीज के रिलीज होने से उनकी साख को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी तथा उनके निजता के अधिकार का हनन होगा। उपहार सिनेमा में 13 जून, 1997 को हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर' के प्रदर्शन के दौरान भयावह आग लग गयी थी जिसमें 59 लोग मारे गये थे।

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उच्चतम न्यायालय ने 2017 में मामले में अंतिम निर्णय करते हुए सुशील अंसल और उनके भाई गोपाल अंसल (74) को 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने सुशील अंसल के जेल में बिताये समय पर विचार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया था। बाद में अंसल बंधुओं और दो अन्य लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड के मुकदमे के संबंध में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का दोषी ठहराया गया था।

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