Friday, Mar 24, 2023
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Budget 2021: इस सेक्शन से है बजट में सैलरी वालों को उम्मीद, मिल सकता है उन्हें बड़ा तोहफा!

  • Updated on 1/27/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को आम बजट 2021 पेश करने जा रही है। इस बार भी हमेशा की तरह हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। इस बार नौकरीपेशा लोग आम बजट से बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। इस बार नौकरी करने वाले मिडिल क्लास लोगों को बजट में धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पाने की सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

अगर बजट में इस बार धारा 80सी के तहत सीमा बढ़ाई गई तो इससे मध्यमवर्गीय परिवार को बड़ी राहत मिल सकेगी। आइये जानते हैं क्या है यह धारा 80सी और इससे क्या हो सकता है फायदा। 

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80सी के तहत हो सकता है ये 

अभी तक धारा 80सी के तहत कुल 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट मिल सकती है। आने वाले बजट को लेकर उम्मीद की जा रही है अब इसे बढ़ाया जा सकता है। पॉसिबल है कि इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया जाए। एफआईसीसीआई (FICCI) ने तो ये भी सुझाव दिया है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत टैक्स छूट लिमिट को डबल भी किया जा सकता है यानी तीन लाख रुपये तक किया जा सकता है। 

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7 साल पहले बढ़ी थी...
बता दें, तकरीबन 7 साल पहले, 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया था और साथ ही धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पाने की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया था। इस बार देखना यह होगा कि 80सी के तहत टैक्स छूट बढ़ेगी या नहीं।

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क्या है धारा 80सी
यह सेक्शन इनकम टैक्स कानून, 1961 का एक हिस्सा है। इस सेक्शन के तहत अलग-अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है। अगर आप अपने अलग-अलग तरह के निवेश कोई भी टैक्स छूट क्लेम करना भूल गए हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं।

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कितनी मिलती है छूट?
इस सेक्शन के तहत 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट पाई जा सकती है। सीधे कहें तो सेक्शन 80 सी के तहत अलग-अलग तरह के निवेश कर आप अपनी कुल टैक्स योग्य आय में से 1,50,000 रुपये तक कम करा सकते हैं। खास बात यह है कि यह टैक्स छूट किसी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही मिलती है।

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