नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार (Centre Government) ने टेलीकॉम कंपनियों (telecom companies) को जोरदार झटका दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DOT) ने आज रात 12 बजे तक सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपना एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू यानी AGR भुगतान करने का आदेश दिया है। जिसकी राशि 1.48 करोड़ से भी ज्यादा है। जिसके बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों में हड़कंप मच गया है। निर्मला सीतारमण का रियल एस्टेट कंपनियों को तोहफा, टैक्स भरने में दी ये रियायत
दूरसंचार विभाग ने की खिंचाई दूरसंचार विभाग के एक आदेश के अनुसार कंपनियों को शुक्रवार को रात 11.59 तक बकाये का भुगतान करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को र्सिकल के आधार पर बकाये के संबंध में नोटिस (Notice) भेजना शुरू कर दिया है। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दिन में इस संबंध में सुनवाई करते हुए एजीआर बकाये के भुगतान संबंधी अपने पुराने आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को झाड़ लगाने के साथ ही दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की।
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