नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना संक्रमण से चल रहे जंग के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण सोमवार को समाप्त हो रहा और इसी के साथ तीसरे चरण का आरंभ होगा। तीसरा चरण 4 से 17 मई तक रहेगा। इस चरण में जनजीवन को लॉकडाउन से कुछ राहत मिलेगी और जीवन पटरी पर आना शुरू हो सकेगा।
गुरुग्रामः घर वापसी की जिद्द पर अड़े प्रवासी मजदूरों पर पुलिस ने चलाई लाठी, मची भगदड़ केंद्र सरकार ने इस चरण में हॉट स्पॉट इलाकों को छोड़ बाकी सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए अस्पताल, ओपीडी और अन्य क्लीनिक खोलने की इजाजत दे दी है। संक्रमण और उसके प्रभाव के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट कर इन गतिविधियों पर बंदिशें और छूट दी गई है।
देशभर में 130 जिलों को रेड जोन में किया गया चिह्नित केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते दिनों देशभर में 130 जिले रेड जोन चिह्नित किया और 391 ग्रीन जोन और 284 ऑरेंज जोन निर्धारित किए। रेड जोन में वे जिले, जहां अभी भी कोरोना संक्रमण के नए केस अनवरत आ रहे हैं। ग्रीन जोन में वे जिले जो कोरोना संक्रमण के प्रभाव से अब तक अछूते हैं अथवा बीते 21 दिनों से एक भी संक्रमण का नया केस नहीं दर्ज हुआ है और ऑरेंज जोन वे जहां बीते 14 दिनों से संक्रमण का नया केस नहीं मिला है। केंद्र ने फिलहाल शराब की दुकानें खोलने की छूट नहीं दी है, लेकिन कई राज्य इन दुकानों को खोलने की तैयारी करते दिख रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल हैं। जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना वायरस अपना कहर बरपाए हुए है।
Lockdown 3.0 : दिल्ली में बाहर निकलने से पहले जान लें, क्या खुला और क्या है बंद? जोन वार इन गतिविधियों को आज से छूट सभी जोन में प्रतिबंधित- रेल, हवाई, मेट्रो अंतर्राज्यीय यात्रा, स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाएं, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम आदि। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली-सभाएं, पूजा-धार्मिक और सार्वजनिक स्थल। केवल रेड जोन में प्रतिबंधित- साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब, जिलों के अंदर बसों का संचालन, स्पा और सैलून। सभी जोन में इजाजत- चौपहिया वाहन में दो व्यक्ति, दोपहिया पर सिर्फ एक। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक संस्थान, सेज आदि। दवाओं, फार्मा, चिकित्सा उपकरणों, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां, उत्पादन इकाइयां, आईटी हार्डवेयर का निर्माण और पैकेजिंग इकाइयां। शहरी क्षेत्रों में ऐसी निर्माण गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानें। सभी जोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए। निजी कार्यालयों में आवश्यकता के 33 फीसद स्टाफ के साथ काम। कृषि संबंधी, मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां। कोरियर, डाक सेवा। प्रिंट-इलेक्ट्रानिक मीडिया, आईटी और इससे जुड़ी सेवाएं। डाटा-कॉल सेंटर, वेयरहाउसिंग सेवाएं और कोल्ड स्टोरेज। निजी सुरक्षा, सुविधा प्रबंधन सेवाएं व स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। टैक्सी व कैब संचालन, चालक के साथ केवल एक यात्री। जिलों के मध्य व्यक्तियों व वाहनों की आवाजाही केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए। चौपहिया वाहनों को चालक के साथ केवल दो यात्री की अनुमति, दो पहिया में दूसरे व्यक्ति को इजाजत। केवल ग्रीन जोन में ही इजाजत- 50 फीसद सवारियों के साथ डिपो की केवल 50 फीसद बसों का संचालन सभी माल यातायात की अनुमति।
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