नई दिल्ली/टीम डिजीटल। अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली की खबर को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। अब इस मामले में मेरठ के मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ कहा है कि अपात्र राशन कार्ड धारकों से कोई वसूली नहीं की जाएगी। मंडल आयुक्त द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड अपात्रता की जांच के बाद निरस्त किए जाएंगे, यह एक रूटीन प्रक्रिया है। निरस्त राशन कार्ड धारकों से कोई वसूली नहीं की जाएगी। जो राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करना चाहते हैं। उनसे भी कोई वसूली नहीं की जाएगी।
बता दें कि कुछ दिनों पहले जिला पूर्ति अधिकारी डॉ सीमा ने निर्देश जारी कर कहा था कि अपात्र राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड नहीं जमा कराते हैं तो उनसे वसूली की जाएगी। ऐसे तमाम अपात्र लोग एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड समर्पित कर दें अन्यथा जांच में अपात्र पाए जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही होगी। जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है। तब से खाद्यान्न का आंकलन करते हुए। गेहूं रूपये 24 रूपए प्रति किलो और चावल 32 रूपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी, जिसके लिये संबंधित कार्डधारक व परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।
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