Sunday, Dec 03, 2023
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आज से हो रहे ये बदलाव, जो सीधा आपकी जेब पर डालेगा असर

  • Updated on 4/1/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। एक अप्रैल से नया वित्तवर्ष शुरू हो रहा है। इसके साथ ही गुरुवार से कई ऐसे नियमों में भी बदलाव होगा, जिनका सीधा संबंध आपकी जेब से है। इनमें वेतन ढांचा, कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान और आयकर रिटर्न फाइलिंग शामिल है। इसके साथ ही श्रम कानूनों में भी बदलाव हो रहे हैं। इनकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कर चुकी हैं। 

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नई वेतन संहिता 
सरकार का नया वेज कोड यह तय करेगा कि हर महीने मिलने वाली पूरी रकम में वेतन का हिस्सा 50 प्रतिशत हो। इसमें मूल वेतन, महंगाई भता और प्रतिधारणा भत्ता शामिल है। शेष 50 फीसद राशि में अन्य भत्ते होंगे। अगर अन्य भत्ते 50 प्रतिशत से अधिक होंगे तो अतिरिक्त राशि को भी मूल वेतन का हिस्सा माना जाएगा। अभी ज्यादातर कंपनियों में मूल वेतन लगभग 35 से 45 प्रतिशत है। नए नियम से उनमें बदलाव होगा। 
कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज पर टैक्स
2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक की भविष्य निधि राशि के ब्याज पर टैक्स लगेगा। राजस्व विभाग के अनुसार इसका मकसद अधिक आय वर्ग के लोगों  द्वारा इसका दुरुपयोग रोकना है।

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काम के घंटे
नए श्रम कानून भी लागू हो सकते हैं। इसके तहत रोज काम के घंटे 12 हो सकते हैं, लेकिन कामकाजी दिवस सप्ताह में चार या पांच करने का प्रावधान है। 

अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी): कोविड-19 की वजह से सरकार ने एलटीसी में छूट की घोषणा की थी। इसके तहत यात्रा खर्च के बदले 12 प्रतिशत या अधिक की जीएसटी दर वाली वस्तुओं की खरीद पर 31 मार्च 2021 तक छूट ली जा सकती है मगर एक अप्रैल से यह लागू नहीं होगी।

सेवानिवृत्ति राशि बढ़ेगी: वेतन के नए नियम से ग्रैच्युटी और पीएफमें योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारयिोंकी सैलरी में सबसे अधिक बदलाव आएगा। कंपनियों को भी कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा योगदान देना होगा। 

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बुजुर्गों को आईटीआर फाइलिंग से छूट: 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट मिल जाएगी। यह छूट सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के लिए होगी जिनके पास केवल आय के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज है। 

पहले से भरा हुआ रिटर्न फार्म: आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाता को पहले से भरा हुआ आईटीआर फार्म दिया जाएगा। आईटीआर फाइल न करने पर अब दोगुना टीडीएस लगेगा।

नए वित्तवर्ष से आईटीआर में शेयर ट्रेडिंग, म्युचुअल फंड्स लेनदेन, डिविडेंड इनकम, पोस्ट ऑफिस जमा, एनबीएफसी डिपॉजिट की जानकारी भी देनी होगी। 

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इन सात बैठक वालों को लेनी होगी नई चैकबुक : बैंकों के विलय के कारण देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों को एक अप्रैल से नई पासबुक और चैकबुक लेनी होगी।

टोल रेट बढ़ जाएंगे: देशभर के सभी टोल दरों में पहली अप्रैल से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। मासिक पास महंगा हो जाएगा। 

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