नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यूएपीए (UAPA) के तहत गिरफ्तार दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के आरोपी जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Omar Khalid) को नजरबंग करने के सवाल पर तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जेल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि खालिद को ऐसी सेल में रखा गया है। खालिद अपनी सेल से बाहर के कैदियों को देख सकता है। इस जवाब पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन का जवाब बहुत ही अजीब है। इस तरह से किसी को भी नजरबंद करके नहीं रखा जा सकता।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि जेल के नियमों के अनुसार किसी भी कैदी को सेल में बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता। खालिद को उसकी सेल से बाहर आने दिया जाए और उसे अन्य कैदियों की तरह ही बाकी कैदियों से बात करने दी जाए।
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20 नवंबर तक बढ़ी खालिद की न्यायिक हिरासत वहीं कोर्ट ने सुनवाई के बाद खालिद की न्यायिक हिरास को 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से न्यायिक हिरासत को 30 दिन तक के लिए बढ़ाए जाने की अर्जी लगाई गई थी। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने ये आदेश दिया है।
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खालिद पर लगे हैं गंभीर आरोप बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद की गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधि निषेद्ध कानून (यूएपीए) के तहत की थी। खालिद पर दंगा भड़काने, साजिश रचने, लोगों को उकसाने, भड़काऊ भाषण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक ट्रंप के दौरे के वक्त उमर खालिद ने लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया था।
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13 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे खालिद दिल्ली दंगे के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 सितंबर को कुछ घंटे तक उमर से पूछताछ की थी। इससे पहले पुलिस ने दंगे से जुड़े एक अन्य मामले में उमर के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। उसे 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 24 सितंबर तक 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस हिरासत की मियाद पूरी होने के बाद अदालत ने उमर खालिद को 22 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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