नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक के प्रस्तावित बिल का मसौदा तैयार कर लिया है। अब इसे जल्द ही संसद में पेश करने की तैयारी हो रही है। सरकार जहां प्रस्तावित बिल को मुस्लिम महिलाओं के हित में बताया है, वहीं इसके कुछ अहम बिंदुओं पर मुस्लिम सगंठनों को सख्त ऐतराज है। तीन तलाक के प्रस्तावित बिल के 6 अहम बिंदुओं पर एक नजर: -
1- तीन तलाक के विधेयक में सबसे अहम बात यह है कि अब कोई भी लिखकर, बोलकर, ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक नहीं दे सकेगा। यह अब गैरकानूनी होगा।
2- प्रस्तावित बिल अगर कानून बनता है तो यह सिर्फ 'तलाक ए बिद्दत' मतलब एक बार में तीन तलाक बोलने पर लागू होगा।
3- इसके साथ ही प्रस्तावित विधेयक जम्मू-कश्मीर को सिवाय देश के हर राज्य में लागू होगा। बाद में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जा सकता है।
4- प्रस्तावित बिल में तीन तलाक देने वाले पति के लिए सजा का भी प्रावधान किया है। कानून का उल्लंघन करने वाले को तीन की सजा हो सकेगी। साथ ही यह अपराध गैर-जमानती भी होगा।
5- बिल में तलाक की पीड़िता के हक की भी बात की गई है। वह अदालत से खुद के लिए और अपने नाबालिग बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मांग भी कर सकती है। इस तरह तलाक देने वाले को आर्थिक नुकसान भी उठाना होगा।
6- तीन तलाक से पीड़ित महिला को बिल में उसके नाबालिग बच्चों के संरक्षण के अधिकार की वकालत की गई है। इस मामले में आखिरी फैसला कोर्ट ही लेगा।
मुस्लिम संगठनों को बिल पर ऐतराज
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने मौजूदा तीन तलाक के बिल पर अपनी नाराजगी जताई है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो आपात बैठक बुलाकर इसे खारिज ही कर दिया है। ऐतराज के बड़े बिंदुओं पर एक नजर:-
- पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल में सजा के प्रावधान को क्रिमिनल एक्ट तक ठहरा दिया है। बोर्ड तीन साल की सजा के खिलाफ है।
- इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक के बिल को महिला विरोधी भी करार दे दिया है। बोर्ड की दलील है कि तीन तलाक पर बना बिल महिलाओं की आजादी में हस्तक्षेप करता है।
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