नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। असम में कोकराझार की एक अदालत ने गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए ट्वीट से जुड़े मामले में सोमवार को जमानत दे दी। हालांकि इसके बाद जिग्नेश के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
कोकराझार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना काकोटी ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसके विवरण की प्रतीक्षा है। सुनवाई के बाद मेवानी को वापस कोकराझार जेल ले जाया गया और उनके वकीलों ने कहा कि जमानत बांड से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है।
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मेवानी को 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से गिरफ्तार किया गया था। उनके एक ट्वीट को लेकर कोकराझार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'गोडसे को भगवान मानते हैं।’ विधायक को ट्रांजिट रिमांड पर कोकराझार लाया गया था और कोकराझार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 21 अप्रैल को उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
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