Sunday, Jun 04, 2023
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया 'विभाजित' फैसला

  • Updated on 10/13/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को विभाजित फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जहां हिजाब पर बैन को अमान्य करार देते हुए इसे हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया, वहीं दूसरे जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के पक्ष में फैसला दिया।

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अब इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच में होगी। इसके गठन करने के लिए चीफ जस्टिस को मामला भेजा जा रहा है। जज सुधांशु धुलिया ने जहां हाई कोर्ट का फैसला पलटने के पक्ष में वर्डिक्ट लिखा, वहीं जस्टिस गुप्ता ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखने के पक्ष में फैसला दिया।  

जस्टिस धुलिया ने दलील दी कि मुख्य बिंदु बालिकाओं की शिक्षा है। शिक्षा हासिल करने में बालिकाओं को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी कई मुश्किलें हैं.. लेकिन क्या ऐसी रोक लगाकर हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? 

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इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 22 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  

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देश की सबसे बड़ी अदालत में यह सुनवाई 10 दिनों तक चली। कोर्ट अब अपने फैसले में तय कर दिया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से हिजाब की पाबंदी को लेकर दिया गया फैसला सही नहीं था। 

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