नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ब्रिटेन की एक अदालत ने एक तत्काल अर्जी पर सुनवाई करते हुए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के लिये कानूनी फीस के वास्ते मोटी रकम जारी करने से सोमवार को इनकार कर दिया। विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई में 13 बैंकों ने दिवाला मुकदमा किया हुआ है। इसी सिलसिले में विजय माल्या की करीब 29 लाख पाउंड की संपत्ति कोर्ट फंड्स ऑफिस (सीएफओ) के पास जमा है।
किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता पर सशंक्ति हैं योगेंद्र यादव
माल्या ने इसमें से 28 लाख पाउंड जारी करने की मांग की थी। लंदन हाई कोर्ट के इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट (आईसीसी) की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए जज सेबेस्टियन प्रेंटिस ने कहा कि माल्या इस तरह के आदेश के लिये आधारभूत जानकारी देने में असफल रहे।
किरण बेदी के खिलाफ जारी है पुडुचेरी के मंत्री का धरना, सीएम भी हैं खफा
अदालत उतनी ही राशि जारी करने पर सहमत हुई, जो बुधवार को दिवाला मामले की सुनवाई के लिये आवश्यक है। जज ने कहा, ‘‘इस मामले में त्वरित अर्जी को लेकर हैरान हूं।’’ अदालत ने कहा कि फंड जारी करने के बारे में अब 22 जनवरी को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध मामले के साथ ही निर्णय होगा।
पीएम मोदी ने किया साफ- पहले चरण में कोरोना टीकाकरण का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार
यहां पढ़ें अन्य बड़ी खबरें...
नर्मदा नदी में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए गुजरात सरकार का राहत...
राहुल गांधी ने पूछा - जातिगत जनगणना से डरते क्यों हैं प्रधानमंत्री...
देश में एक चुनाव कराने के विषय पर हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक
दानिश अली के अशोभनीय आचरण की भी जांच की जाए : भाजपा सांसद निशिकांत...
हिमंत की पत्नी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ किया मानहानि का...
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED के समन को झारखंड हाई कोर्ट में दी...
PM मोदी ने वाराणसी में किया अंतररष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास
पुलिस की लचर जांच से निराश सुप्रीम कोर्ट ने की जांच संहिता की हिमायत
कांग्रेस ने BJP के साथ गठबंधन के बाद JDS की धर्मनिरपेक्ष साख पर उठाए...
SEBI ने म्यूचुअल फंड की फोरेंसिक जांच के लिए 34 इकाइयों को किया...