नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में फैली कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के चलते बीते सात महीनों से बंद देश के सिनेमा घरों (Cinema houses) समेत कई अन्य व्यवसाय 15 अक्टूबर यानी आज से खुल सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की घोषणा भी कर चुके हैं।
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15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति आज देशभर के सिनेमाघर 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके साथ ही मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। मालूम हो कि 'सिनेमा घर पिछले सात महीनों से बंद हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए एसओपी भी तैयार की गई है।
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50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति उन्होंने कहा, 'सिनेमा घरों में 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी। एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर जरूरी है।' इससे पहले जावड़ेकर ने बताया था कि कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा।
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ये होंगे नियम मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक, 'एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज करना होगा तभी दूसरा शो आरंभ होगा। सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी। सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पैक्ड खाना मिलेगा।' यहां एसओपी का पालन होगा और लोग 15 अक्टूबर यानी आज से सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देख सकेंगे। Coronavirus: देशभर में संक्रमितों का आंकड़ा 72.05 लाख पार, 1 लाख 11 हजार से ज्यादा की मौत
स्कूल के लिए ये होंगे नियम कोरोना काल में लंबे समय से बंद चल रहे स्कूलों को केंद्र सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से खोलने की इजाजत मिल गई है। ऐसे में कई राज्यों ने इस पर अंतिम निर्णय ले लिया है तो कईयों ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत अधिकांश राज्यों ने स्कूल फिर से खोलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। पंजाब में 15 अक्टूबर यानी आज से और उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाएंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। परिजनों की इजाजत के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा।
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आज से खुल सकेंगे मनोरंजन पार्क कोरोना के इस दौर में लंबे समय से धूल फांक रहे मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल भी आज खूल सकेंगे। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक, पार्कों के खुलने से पहले और बंद होने के बाद साफ-सफाई करना अनिवार्य होगा। पार्क खुलेंगे तो यहां लोगों की भीड़ भी होगी ऐसे में इस्तेमाल किए गए फेस मास्क और कवर खुले में जमा न हों इसके लिए भी नियम जारी किए गए हैं। मास्क के निपटान के लिए अलग-अलग कवर किए गए डिब्बे रखे जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को फिर से खोलने के दिशा-निद्रेश भी जारी कर दिए गए हैं। एसओपी के मुताबिक केवल 20 तैराकों को ओलंपिक-आकार के पूल में एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित करने की अनुमति होगी।
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