Monday, Oct 02, 2023
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उत्तराखंड सरकार ने पटाखों को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश, इन शहरों में जला सकेंगे ग्रीन क्रैकर्स

  • Updated on 11/11/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। वायू प्रदूषण (Air Polution) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Govt) ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने दिवाली पर पटाखों को फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश और काशीपुर में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इन शहरों में दिवाली और गुरुपर्व पर 8 बजे शाम से 10 बजे रात तक और छठ पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

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दरअसल, दिवाली (Diwali) से पहले देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने पटाखों (Firecrackers) के खरीदने और फोड़ने पर बैन लगा दिया हैं। इस क्रम में सबसे पहले दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब उत्तराखंड सरकार ने भी बैन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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महाराष्ट्र में पटाखों पर बैन
मुंबई में बीएमसी ने शहर में पटाखों को सार्वजनिक स्थानों पर फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ हीं बीएमसी ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। हालांकि, बीएमसी ने कुछ राहत देते हुए सिर्फ 14 नवंबर को निजी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फूलझड़ी और अनार जैसे पटाखे चलाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रदूषण और कोरोना के बढ़ते कहर का जिक्र करते हुए कहा, 'प्रदूषण से कोरोना का असर बढ़ सकता हे। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे पटाखे और अतिशबाजी चलाने की जगह मिट्टी के दीये जलाएं। दिवाली के बाद 15 दिन अहम होंगे, हमें सावधान रहना होगा ताकि फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए।'

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हरियाणा सरकार ने दी 2 घंटे की इजाजत
वहीं हरियाणा सरकार ने पटाखों की बिक्री पर 'पूर्ण प्रतिबंध' की घोषणा करने के दो दिन बाद ही इनका उपयोग दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11:55 पीएम से 12:30 एएम तक ही करने की अनुमति दे दी है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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प्रदूषण और संक्रमण के कारण लिया बैन का निर्णय
इससे पहले हरियाणा सरकार ने बीते शुक्रवार को कहा था कि उसने राज्य में पटाखों की बिक्री पर 'पूर्ण प्रतिबंध' लगाने का निर्णय लिया है ताकि पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार न हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फतेहाबाद में बीते रविवार को कहा कि लोगों को दिवाली पर केवल दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पटाखे की बिक्री और इसे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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दिल्ली में भी पटाखों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों से इस दिपावली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का जिक्र करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, 'पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे, लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे।' उन्होंने कहा, इस समय दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

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