नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में अध्यादेश लाने के लिए अधिकृत किया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के एक आदेश पर रोक लगा दी है जिसके मद्देनजर अध्यादेश लाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है।
राज्य सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण दिये जाने को उचित ठहराया था और कहा था कि राज्य का 85 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय है जहां नौकरी के अवसरों की कमी है। उसने कहा कि पुरुषों को मैदानी इलाकों में या राज्य के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है और महिलाओं को परिवार चलाने के लिए रुकना पड़ता है।
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